स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड

नई दिल्ली। देशभर की स्कूली छात्राओं को स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड देने होंगे. उनके स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मासिक स्वच्छता (Menstrual Hygiene) केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और निजता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

कोर्ट का मानना है कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव न केवल छात्राओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान, समानता और शिक्षा के अधिकार को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।


मासिक स्वच्छता को मौलिक अधिकार माना गया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता सुविधाओं को किसी तरह की दया, राहत या कल्याण योजना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

अदालत ने माना कि देश के कई हिस्सों में आज भी छात्राएं मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी उत्पादों की कमी के कारण स्कूल जाने से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है और कई बार उन्हें स्कूल तक छोड़ना पड़ता है।


कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिलेगा लाभ

यह फैसला उस याचिका पर आया है, जिसमें मांग की गई थी कि कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। याचिका में कहा गया था कि किशोरावस्था में मासिक धर्म की शुरुआत के साथ ही छात्राओं को कई सामाजिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट ने माना कि यदि स्कूल स्तर पर ही स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इससे न केवल छात्राओं की उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि ड्रॉपआउट दर में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।


लड़कियों की शिक्षा और गरिमा होगी सुरक्षित

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता की उचित व्यवस्था न होने से छात्राओं में शर्म, असहजता और आत्मविश्वास की कमी पैदा होती है। इसका सीधा असर उनकी शिक्षा और मानसिक स्थिति पर पड़ता है।

अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि यह फैसला लड़कियों की गरिमा, स्वास्थ्य और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद जरूरी है। स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करेगी।


राष्ट्रीय नीति बनाने का केंद्र को निर्देश

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि वह स्कूलों में मासिक स्वच्छता को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाए। कोर्ट का कहना था कि देशभर में एक समान व्यवस्था लागू होना जरूरी है, ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र की छात्राएं इससे वंचित न रहें।

इसके साथ ही अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मासिक स्वच्छता से जुड़ी अपने-अपने फंड से चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों की जानकारी केंद्र सरकार को दें, ताकि एक समन्वित और प्रभावी ढांचा तैयार किया जा सके।


सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अहम फैसला

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अस्वच्छ परिस्थितियों में मासिक धर्म प्रबंधन से संक्रमण, एनीमिया और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि समय रहते मासिक स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा।


सामाजिक सोच में बदलाव की उम्मीद

विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यह आदेश केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है, बल्कि यह मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं और चुप्पी को तोड़ने की दिशा में भी अहम पहल है। स्कूलों में खुलकर इस विषय पर बात होने से लड़कियों के साथ-साथ समाज की सोच में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।


कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने से कहीं आगे जाकर छात्राओं के अधिकार, सम्मान और स्वास्थ्य को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। यह आदेश आने वाले समय में न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि देश में लैंगिक समानता की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है।

By Bhaskar

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