उत्तराखंड के देहरादून जिले में विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर प्रशासन ने नए नियम लागू कर दिए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशों के तहत अब शादी-विवाह में अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही आवंटित किए जाएंगे।
इन नियमों का उद्देश्य गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर एलपीजी उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने इस व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
शपथ पत्र और दस्तावेज अनिवार्य
नए नियमों के तहत अब शादी समारोह के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शादी का कार्ड और आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समारोह से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी होगा। इससे संबंधित गैस एजेंसियों को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा सकेंगे।
कहां करना होगा आवेदन?
देहरादून नगर क्षेत्र में आवेदन करने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय और सभी तहसीलों में स्थित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक कार्यालय निर्धारित किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त होते ही संबंधित गैस एजेंसियों के माध्यम से अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। यह सिलेंडर अस्थायी रूप से दिए जाएंगे और उपयोग के बाद तुरंत एजेंसी को लौटाना होगा।
75 आवेदन प्राप्त, एजेंसियों को दिए निर्देश
जिला प्रशासन के अनुसार, अब तक विवाह समारोह के लिए कुल 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी को व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इसके साथ ही गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कुल व्यावसायिक सिलेंडर स्टॉक का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा इस उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखें। इससे शादी के सीजन में गैस की कमी की समस्या को रोका जा सकेगा।
छोटे दुकानदारों और जरूरतमंदों के लिए विशेष व्यवस्था
प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन नए नियमों से छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए गैस एजेंसियों को 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑयल कंपनियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अधिक से अधिक व्यावसायिक और छोटे गैस सिलेंडर एजेंसियों को उपलब्ध कराएं, ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई
जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी की क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) ने नगर निगम देहरादून क्षेत्र में छापेमारी कर चार घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे थे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय
एलपीजी गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम को सक्रिय किया है। हेल्पलाइन नंबर 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
अब तक कुल 13 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि गैस आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है।
गैस आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति
जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति भी संतोषजनक बताई जा रही है। हाल ही में लगभग 13,388 उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर और 807 उपभोक्ताओं को व्यावसायिक सिलेंडर वितरित किए गए हैं।
वर्तमान में जिले में 16,767 घरेलू और 4,442 व्यावसायिक गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन लगातार सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, ताकि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बना रहे।
विवाह समारोह के लिए गैस सिलेंडर नियमों में किया गया यह बदलाव पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जहां एक ओर यह व्यवस्था दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंदों को समय पर गैस उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी।
हालांकि, आम नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और समय से आवेदन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

